Jila panchayat sukma recruitment 2024 डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल एवम अन्य 8 पदों में भर्ती, वेतन 23000 से शुरू ।
Jila Panchayat Sukma Recruitment 2024. जिला पंचायत सुकमा में विभिन्न पदों हेतु वेकेंसी निकली है। इन पदों पर जॉब के लिए भर्ती होना है । जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी भर्ती नोटिफिकेशन 2024 के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जो इन पदों हेतु योग्यता रखते हैं वे ऑफलाइन Application Form अंतिम तिथि से पहले भर सकते हैं अगर आप भी इन पदों में नौकरी की खोज कर रहे हैं तो आपके लिए संविदा जॉब पाने का यह सुनहरा मौका है जिसमे आप 62000 वेतन तक की जॉब जिसमे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला पंचायत सुकमा में जिला समन्वयक, आवास / प्रशिक्षण समन्वयक, लेखापाल तथा सहायक ग्रेड-03 एवं जनपद पंचायतों में विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के संविदा रिक्त पद पर भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिला पंचायत सुकमा भर्ती संबंधित विभागीय विज्ञापन PDF एवं पूरी जानकारी नीचे दी गई है । यह आवेदन दिनांक 10.10.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक कार्यालय, जिला पंचायत सुकमा, (छ.ग.) में केवल पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
Jila panchayat sukma recruitment 2024 डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल एवम अन्य 8 पदों में भर्ती, वेतन 23000 तक ।
आवेदक छत्तीसगढ़का निवासी होना चाहिए ।आवेदन शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ।
आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए ।
आवेदक का आचरण अच्छा होना चहिये ।
अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
Important Documents आवश्यक दस्तावेज
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज
अंकसूची Marksheet
जाति प्रमाण पत्र Caste Certificate
निवास प्रमाण पत्र Adress Proof
रोजगार पंजीयन Employment Registrration
विवाह प्रमाण पत्र marriage certificate
पासपोर्ट फोटो Passport Photo
आधार कार्ड Adhar Card
मोबाइल नंबर Mobile Number
ईमेल आईडी Email id
Terms and Conditions अन्य नियम एवं शर्तें
आवेदक आवेदन करने के पूर्व निम्न बातों का विशेष ध्यान देंगेः-
01. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
02. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगें।
03. दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटी का ही सुधार किया जावेगा। इस संबध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जायेगे।
अन्य नियम व शर्तें:-
अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दी गयी समस्त जानकारी जैसे- शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज सही है, और यदि जांच में यह पाया जाता है कि उनके द्वारा झूठी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, तो उनकी पात्रता बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी ।
चयन प्रक्रिया Selection Process
जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तद्रद्युपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
सर्वोच्च अंक अर्जित करनें वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा।
बाकी आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगें।
अभ्यर्थी पृथक पृथक पद हेतु आवेदन पत्र पृथक पृथक पेश करें ।
समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा जन्म/आयु प्रमाण पत्र कक्षा 12 वी एवं 10 वी प्रमाण पत्र) जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों को देखकर सही सही भरें।
यह सुनिश्चित कर लेंगी आप जिस पद पर आवेदन कर रहे हैं उसके लिए योग्यता रखते हैं।
चयन के किसी भी स्तर में अगर कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो आपका चयन निरस्त कर दी जाएगी।
फोटो के जगह नवीन रंगीन फोटो अपलोड करे।
सिग्नेचर भी अपलोड करे।
फाइल को सेव करें एवम एक कॉपी रख लें।
उक्त संविदा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-
निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला पंचायत जिला सुकमा (छ.ग.) में दिनांक 10.10.2024 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य ईलक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
उपरोक्तानुसार विभिन्न पदों हेतु मेरिट हेतु अंक का निर्धारण कॉलम में अंकित प्राथमिकता का अभिप्राय मेरिट सूची में समान अंक आने से प्राथमिकता का लाभ दिये जाने से होगा।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है ।
आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसबंर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबध में समस्त शर्ते लागू होगी। संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
संविदा अवधि के दौरान दोंनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन,उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अपूर्ण/अरपष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करनें का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। 21 नियुक्ति के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।
आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत जिला सुकमा के सूचना पटल, जिले के जनपद पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेब साईट https://www.sukma.gov.in/ में अवलोकन किया जा सकता है।
प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगें।
दावा आपत्ति में केवल लिपीकीय त्रुटी का ही सुधार किया जावेगा। इस संबध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जायेगे।
संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।