Mahtari vandan yojna awedan kaise kare , Jane kya hai patrata.. महतारी वंदन योजना आवेदन कैसे करें जाने क्या है पात्रता ।

Mahtari vandan yojna awedan kaise kare Jane kya hai patrata.

महतारी वंदन योजना आवेदन कैसे करें जाने क्या है पात्रता।

छत्तीसगढ़ में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के तहत हर शादीशुदा महिला को ₹1000 देने का घोषणा किया गया था जिसे अमल में लाते हुए वर्तमान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु ‘महतारी वंदन योजना 2024‘ की स्वीकृति प्रदान किया गया  है।

इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी नीचे दी गई है।

 

महतारी वंदन योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलम्बन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रि परिषद् द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में “महतारी वंदन योजना” लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
महतारी वंदन योजना हेतु पात्रता
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो

  1. विवाहित  महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
  2. जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
  3. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
योजनांतर्गत अपात्रता
योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी –

  1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
  2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी/ अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।
  3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
  4. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
महत्वपूर्ण तिथि 
आवेदन प्रारंभिक तिथि  05-02-2024
योजना लागु तिथि  01-03-2024
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हितग्राही को दी जाने वाली सहायता
  • प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में रू. 1000/- प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जायेगा।
  •  ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जायेगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सकें।

 

महतारी वंदन  योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
1. स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो।

2. स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज। (निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र)।

3. स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।

4. स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)

5. विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

7. परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

8. जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक)

9. पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति ।

10. स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र। (आवेदन के साथ संलग्न) आवेदको के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए उपरोक्त दस्तावेज़ो के सत्यापन की आवश्यकता होने पर आवेदक को स्वयं उल्लेखित स्थलो पर उपस्थित होना होगा।

 

आवेदन करने का माध्यम
योजना हेतु आवेदन महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल (https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) तथा योजना के मोबाईल ऐप द्वारा निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे –

1. आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।

2. ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम / ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।

3. परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आवेदन किए जा सकेंगे, इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से।

4. आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया ओ.टी.पी. आधारित होगी तथा संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र का चयन अनिवार्य होगा। इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों ग्रामवार / वार्डवार सूची उपलब्ध होगी।

5. नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में नगरीय निकायों के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे तथा वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से, वार्ड के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से, परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकते है।

6.साथ ही क्रमांक 4 अनुसार आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

 

आवेदन करने की प्रक्रिया 
आवेदन भरे जाने की निम्नानुसार प्रक्रिया

  •  आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
  • ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। इन प्रपत्र में आवेदिकाओं को समस्त जानकारी तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर अपने हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में अथवा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में प्रदाय करना होगा। आवेदिका को उसके द्वारा भरे गये आवेदन की प्री-प्रींटेड पावती दी जावेगी।
  • आवेदिकाओं द्वारा सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन से आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल अथवा मोबाईल एप के माध्यम से स्वतः आवेदन करने वाली आवेदिकाओं को कंडिका 8.2.7 में उल्लेखित समस्त दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदन या प्रमाण पत्र अस्पष्ट होने की स्थिति में मांगे जाने पर अपने आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजो के साथ हार्डकापी में निकट के आंगनवाड़ी केन्द्र / ग्राम पंचायत/वार्ड/परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना होगा ताकि सत्यापन किया जा सकें।
  • उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज होने पर एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचना प्राप्त होगी।
  • आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगइन आईडी से आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से, ग्राम की आईडी से भी ग्राम सचिव के द्वारा भरा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए भी आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम की आईडी भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।
  • योजना के आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम प्रभारी होगे तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक प्रभारी होंगी।

 

अपील का प्रावधान
अंतिम सूची जारी होने के पश्चात् अपात्र हितग्राहियों को यदि यह लगता है कि आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा अपात्र किये जाने से संतुष्ट नहीं है तो अपात्र हितग्राही इसके विरूद्ध में जिला कलेक्टर के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा समुचित परीक्षण करते हुए 15 दिवस के भीतर इस पर निर्णय किया जावेगा। जिला कलेक्टर के निर्णय उपरांत आपत्ति निराकरण समिति द्वारा तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

 

 पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना
अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने संबंधी स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी।

 

हितग्राही को राशि का भुगतान
पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन ऑनलाईन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी आधारित) खुलवा लें। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

 

नियमित परीक्षण एवं सत्यापन
भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा संबंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा तथा भुगतान की गयी राशि की वसूली की जा सकेगी। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात् अंतिम सूची से विलोपित किए जाएंगे।

 

महतारी वंदन योजना फॉर्म
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