निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है.What is the Disabled Marriage Incentive Scheme?
योजना का उद्देश्य:- ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो विवाह योग्य हो जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है । विवाहित जोड़े में एक व्यक्ति के निशक्त होने पर 50000/- एवं दोनों के निशक्त होने पर 100000/- रु एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।
निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु हितग्राहियों की पात्रता:-
- छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
- निःशक्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र धारक हो।
- निशक्त दंपति में पुरुष का प्रथम विवाह हो।
- निशक्त दंपति का विवाह सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या न्यायालय में कानूनी विवाह हुआ हो।
- युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो। तथा
- युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो।
निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलने वाले लाभ :-
नि:शक्त दंपत्ति में, एक व्यक्ति के नि:शक्त होने पर 50,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) तथा दोनों के नि:शक्त होने पर 1,00,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
प्रोत्साहन राशि देने की शर्ते :-
- प्रोत्साहन राशि हेतु विवाह के अधिकतम 06 माह के भीतर आवेदन पत्र देने पर स्वीकार्य होगा।
- प्रोत्साहन राशि पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से देय होगा।
- यदि बिना किसी न्याय संगत कारण के और विवाह दिनांक से पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पति के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो प्रोत्साहन राशि की सम्पूर्ण धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जावेगी।
- प्रोत्साहन राशि जीवन काल में केवल एक बार दी जावेगी।
आवश्यक दस्तावेज:-
निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में लाभ लेने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- आवेदन पत्र
- युवक युवती का विवाह के समय का फोटो
- युवक युवती का संयुक्त पासपोर्ट फोटो
- दोनों में से जो भी विकलांग है उसका निशक्त प्रमाण पत्र यदि दोनों विकलांग है तो दोनों का विकलांग प्रमाण पत्र।
- विवाह प्रमाण पत्र सरपंच/पार्षद/जनपद पंचायत /जिला पंचायत/नगर निगम कहीं से भी ।
- निशक्त व्यक्ति का छत्तीसगढ़ के निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पुरुष का प्रथम विवाह होने का ₹10 के स्टांप में शपथ पत्र
- पति-पत्नी दोनों का संयुक्त रूप से ₹50 के स्टांप में शपथ पत्र जिसका फॉर्मेट आवेदन में संलग्न है।
- दोनों का शैक्षणिक प्रमाणपत्र जितना भी पढ़ें हो तो।
आवेदन की प्रक्रिया :-
आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना होगा आवेदन नीचे pdf में है ।
निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन कैसे करें ?
निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने हेतु निम्न चरणों का पालन करना होगा
- प्रोत्साहन राशि के लिये आवेदक दम्पत्ति द्वारा आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 के विहित प्रपत्र में संयुक्त संचालक/उप संचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय के समक्ष संयुक्त हस्ताक्षरित /अंगूठा निशानी युक्त आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।
- आवेदक दम्पति में से किसी एक के निःशक्त अथवा दोनों के निःशक्त होने पर दोनों सदस्यों को सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निःशक्त दम्पति द्वारा विभागीय वेबसाइट में निःशक्त पंजीयन की पावती प्रस्तुत करना होगा, उक्त पंजीयन हेतु निःशक्त सक्षम न होने की स्थिति में विभागीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनका पंजीयन अनिवार्यतः कर उनकी पावती संलग्न करें।
- विवाह संबंधी प्रमाणक हेतु वैवाहिक पत्रिका अथवा सांसद/विधायक / / अध्यक्ष अथवा सदस्य जिला पंचायत / अध्यक्ष अथवा सदस्य जनपद पंचायत / सरपंच/राजपत्रित अधिकारी/सभासद/अध्यक्ष/पार्षद, नगरीय निकाय द्वारा प्रमाणित दस्तावेज अथवा सामाजिक संगठनों का प्रमाण-पत्र अथवा कानूनी विवाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक दम्पति में से निःशक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- विवाहित दम्पति में से युवक को प्रथम विवाह होने संबंधी रूपये दस का स्टाम्प पत्र (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा संयुक्त रूप से परिशिष्ट-2 के विहित प्रपत्र में रूपये पचास के स्टाम्प पत्र (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र में विवाहित दम्पत्ति का नवीनतम फोटोग्राफ कण्डिका 3.3 में उल्लेखित किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चिपकाना होगा।
- वैवाहिक कार्यक्रम में दम्पति का संयुक्त रूप से लिया गया एक रंगीन फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
चयन प्रक्रिया :-
संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा सहायता/अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है। प्राप्त आवेदनों को सही तरीके से पूर्ण करा कर 30 दिवस के भीतर आवेदन पर विचार करने का प्रावधान है 30 दिवस के भीतर यदि आवेदक सही पाया जाता है तो दंपति को उसके बैंक खाते में सहायता राशि ट्रांसफर की जाती है।
निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र